मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना
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प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने, लिंगानुपात में सुधार लाने, बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2007 से मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना संचालित की जा रही है।
योजना के बारे में
- बालिका के नाम ₹1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- कक्षा 6वीं में ₹2,000 की छात्रवृत्ति।
- कक्षा 9वीं में ₹4,000 की छात्रवृत्ति।
- कक्षा 11वीं एवं 12वीं में ₹6,000-₹6,000 की छात्रवृत्ति।
- स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पर ₹25,000 प्रोत्साहन राशि।
- उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
- 21 वर्ष पूर्ण होने पर ₹1 लाख तक अंतिम भुगतान का प्रावधान।
योजना की पात्रता
- बालिका का जन्म 01 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो।
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
- माता-पिता आयकरदाता न हों।
- परिवार में अधिकतम दो संतान हों।
- द्वितीय संतान के बाद परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
विशेष प्रकरण
- माता या पिता की मृत्यु होने पर विशेष पात्रता लागू होगी।
- एक साथ जन्मी तीनों बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा।
- जेल में जन्मी पात्र बालिकाएं भी लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- बलात्कार पीड़ित महिला से जन्मी बालिका पात्र होगी।
- दत्तक ग्रहण की गई बालिकाओं को भी लाभ दिया जाएगा।
- विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।
योजना के उद्देश्य
- मध्यप्रदेश में लिंगानुपात में सुधार लाना।
- बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
- परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना।
- कन्या भ्रूण हत्या एवं शिशु हत्या को रोकना।
- बाल विवाह को हतोत्साहित करना।
- बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखना।
- बालिकाओं के विकास हेतु सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण बनाना।